भारत में, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है?
386 064b520e02d3130f57531604a1. भारत में राज्यसभा में धन विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है।
3. किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
4. धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है?
384 0644be1caf35a0dce59e7e27dनिम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है ?
383 064c2481aa4dbfb486bca77acसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता सही हैं।
(1) अपने संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्यों और कर्त्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना।
(2) सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने ।
(3) सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कम्प्यूटरीकरण।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।
II. राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है।
III. राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है।
कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए :
कूट :
383 064c218db9e9013486a745785भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में सभी कथन सही हैं।
I. विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।
II. राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है।
III. राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है।
भारत में, केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है?
382 064a681ef8ecb104cc62ae2d61. भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसकेा राष्ट्रपति अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता हैं।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशसनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध सभी में देय वेतन, भत्ते ओर पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सबंधित अनुच्छेद निम्न हैं।
- अनुच्छेद 148 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
- अनुच्छेद 149 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां
- अनुच्छेद 150 - संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
- अनुच्छेद 151 - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन