(1) राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
(2) शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है।
(3) राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश में समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा।
(4) शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गयी हैं।
निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए:
(1) राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
(2) शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है।
(3) राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश में समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा।
(4) शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गयी हैं।