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Q:

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 के अनुसार, प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक  प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा- 

  • 1
    सरकारी विद्यालय में केवल चौदह वर्ष तक
  • 2
    सभी प्रकार के विद्यालय में चौदह वर्ष तक
  • 3
    गैर सरकारी विद्यालय में चौदह वर्ष तक
  • 4
    चौदह वर्ष की आयु के पश्चात भी
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  • Workspace

Answer : 2. "सभी प्रकार के विद्यालय में चौदह वर्ष तक"

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