राजस्थान CET परीक्षा नोटिफ़िकेशन 2021 - 20 गैर-तकनीकी विभागों के लिए आवेदन करें!!
जैसा की हम जानते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया जाता रहा है, जिससे की युवाओं में प्रतियोगी परीक्षा के दबाव को कम किया जा सके। बता दें कि इस साल, 2021 से राज्य ने सबोर्डिनेट और मिनिस्ट्रियल सर्विस के नॉन टेक्निकल पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मलित होने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। यह टेस्ट उन ग्रेजुएट और 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी है जो इस संबंध में लंबे समय से सरकार से भर्ती हेतु सरलता की मांग कर रहे थें।
CET परीक्षा के संबंध में संक्षिप्त जानकारी
CET एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे राजस्थान सरकार ने राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा बार-बार आवेदन करने, परीक्षा में शामिल होने, आवेदन शुल्क चुकाने, यात्रा आदि खर्चों के भार को कम करने हेतु CET परीक्षा आयोजित किये जाने का निर्णय लिया है। साथ ही इसी पात्रता परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही 20 विभागो मे कर्मचारियों की नियुक्ति दी जाएगी। CET परीक्षा में बैठने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अभ्यर्थी स्वेच्छा से जितनी बार चाहें उतनी बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में उपस्थित हो सकते हैं। CET की वैधता 3 साल के लिए रहेगी, ऐसे में अभ्यर्थी एक बार परीक्षा देने के बाद तीन साल तक उन्हीं अंकों के आधार पर अन्य रिक्त भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को CET परीक्षा के लिए एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इससे वे विभिन्न भर्तियों में शामिल होने के लिए बार-बार फीस देने सहित अन्य समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं।
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राजस्थान सरकार द्वारा CET प्रावधान को लागू करने के लिए निम्न निर्देश जारी किए गये हैं -
- सबोर्डिनेट और मिनिस्ट्रियल सर्विस के नॉन टेक्निकल पदों (अनुसूची I और II) की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए "कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट – CET” में भाग लेना अनिवार्य होगा। तथा CET में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद पर भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा।
- कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा CET परीक्षा का आयोजन सामान्यतया वर्ष में एक बार ही किया जाएगा।
- ग्रेजुएट एवं 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची I और II में उल्लिखित पदों के लिए अलग-अलग CET परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक स्टेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन-पेपर पर आधारित परीक्षा होगा।
- CET परीक्षा के नियमित आयोजन के लिए RSSB में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा जिसका प्रभारी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सीनियर ऑफिसर होगा। जो सीधे अध्यक्ष और RSSB को रिपोर्ट करेगा।
- कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा CET परीक्षा आयोजित करने के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा।
- CET परीक्षा के लिए कोई न्युनतम पासिंग मार्क्स नहीं होंगे बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे।
- CET में अर्जित अंकों की वैद्यता अवधि 3 वर्ष रहेगी अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर या पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन के लिए पात्र माना जाएगा।
- CET के लिए आयु एवं अन्य मापदंडों के संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।
- CET परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। आयु संबंधी एवं अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग / अंक सुधार हेतु कितनी ही बार परीक्षा में भाग ले सकता है तथा जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा।
- CET केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिससे न केवल CET परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बार-बार आवेदन नहीं करना होगा।
- राज्य सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रमों/ स्वायत्तशाषी संस्थाओं / निगम / बोर्ड / बैंक आदि द्वारा भी अपने संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु CET परीक्षा के अंको का उपयोग किया जा सकेगा।
यहां कार्मिक विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश डाउनलोड करें!
नीचे प्रदान की गई टेबल की सहायता से CET परीक्षा के माध्यम से अपने लेवल के अनुसार जिन 20 भर्तियों के लिए आवेदन किया जा सकता है उन सभी नॉन-टेक्निकल पदों के नाम, विभाग सहित निम्न प्रकार से है -
SCHEDULE – I (CET for Graduate Lavels) | ||
S.No. |
Name of Rules |
Name of Posts |
1. |
Rajasthan Engineering subordinate Service (Irrigation) Rules, 1967 |
Ziladar |
2. |
Rajasthan Subordinate Accounts Service Rules, 1973 |
Junior Accountant |
3. |
Rajasthan Revenue Accounts Subordinate Service Rules, 1975 |
T.R.A. |
4. |
Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Services (General branch) Rules, 1975 |
Tax Assistant |
5. |
Rajasthan Industries Subordinate Service Rules, 1966 |
|
6. |
Rajasthan Women Empowerment (State and Subordinate) Service Rules, 2017 |
Supervisor (Women Empowerment) |
7. |
Rajasthan Integrated Child Development (State and Subordinate) Service Rules, 1998 |
Supervisor |
8. |
Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj (State and Subordinate) Service Rules, 1998 |
|
9. |
Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998 |
|
10. |
Rajasthan Land Revenue (land records) Rules, 1957 |
Patwari |
11. |
Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 |
Village Development Officer |
12. |
Rajasthan Social Welfare Subordinate Service Rules, 1963 |
Hostel Superintendent Grade II |
SCHEDULE – II (CET for Sr. Secondary Lavels) | ||
13. |
Rajasthan Government Presses Subordinate Service Rules, 1973 |
Laboratory Incharge |
14. |
Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 2015 |
Forester |
15. |
Rajasthan Minority Affairs (State and Subordinate) Service Rules, 2017 |
Hostel Superintendent |
16. |
Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules 1970 |
|
17. |
Rajasthan Subordinate Officers Ministerial Service Rules, 1999 |
|
18. |
Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Service) Rules and Regulations, 1999 |
|
19. |
Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 |
LDC |
20. |
Rajasthan Excise Subordinate Service (Preventive Branch) Rules, 1976 |
Jamadar Grade II |
पढ़ने के लिए धन्यवाद!!