निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए-
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Q:
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए-
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