निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 के अनुसार, प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा-
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Q:
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 के अनुसार, प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा-
- 1सरकारी विद्यालय में केवल चौदह वर्ष तकfalse
- 2सभी प्रकार के विद्यालय में चौदह वर्ष तकtrue
- 3गैर सरकारी विद्यालय में चौदह वर्ष तकfalse
- 4चौदह वर्ष की आयु के पश्चात भीfalse
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